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Mon. Jul 7th, 2025

बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत चुनाव आयोग ने एक बड़ा और जनहितैषी फैसला लिया है। अब राज्य के मतदाता बिना किसी दस्तावेज के भी अपना गणना फॉर्म (फॉर्म-6) भरकर जमा कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के तहत वे मतदाता, जिनके पास तुरंत पहचान या पते का दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, वे भी मतदाता सूची में शामिल होने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। आयोग का यह कदम राज्य में लोकतांत्रिक भागीदारी को मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम प्रयास माना जा रहा है।

क्या है गणना फॉर्म और इसकी भूमिका?

बिहार गणना फॉर्म, जिसे आमतौर पर फॉर्म-6 के नाम से जाना जाता है, मतदाता बनने के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज होता है। इस फॉर्म के माध्यम से 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, यह फॉर्म पता परिवर्तन या नए क्षेत्र में मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए भी आवश्यक होता है।

अब तक की प्रक्रिया में फॉर्म भरते समय नागरिकों को अपने पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र, और पते का प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज साथ में देने पड़ते थे। परंतु अब आयोग ने यह बाध्यता हटा दी है और दस्तावेजों के बिना भी फॉर्म जमा करना संभव बना दिया है।

प्रारूप मतदाता सूची में शामिल होगा नाम

बिना दस्तावेज के जमा किए गए फॉर्म भी अब ड्राफ्ट रोल, यानी प्रारूप मतदाता सूची में शामिल कर लिए जाएंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई नागरिक फॉर्म-6 भरकर जमा करता है, तो उसके नाम को प्राथमिक रूप से सूची में स्थान मिल जाएगा, जिससे वह आगामी समय में होने वाले चुनावों में भाग लेने के पात्र बन सकेगा — बशर्ते कि सत्यापन के समय उसके दस्तावेज बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) के माध्यम से प्राप्त हो जाएं।

BLO करेंगे दस्तावेजों का सत्यापन

इस प्रक्रिया में यह भी सुनिश्चित किया गया है कि मतदाता सूची की विश्वसनीयता बनी रहे। इसलिए चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि बिहार गणना फॉर्म जमा करने के बाद संबंधित बीएलओ उस व्यक्ति के पते पर जाकर संपर्क करेंगे और आवश्यक दस्तावेज एकत्रित करेंगे। यदि दस्तावेज सत्यापन योग्य पाए जाते हैं, तो उस नाम को अंतिम सूची में स्थायी रूप से शामिल कर लिया जाएगा। अन्यथा, सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

26 जुलाई तक अंतिम तिथि

चुनाव आयोग ने इस विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 26 जुलाई 2025 निर्धारित की है। मतदाता nvsp.in या वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। वहीं, पंचायत या नगर निकाय स्तर पर बीएलओ से संपर्क कर ऑफलाइन भी फॉर्म जमा किया जा सकता है।

मतदाताओं को मिली बड़ी राहत

इस फैसले से खासतौर पर उन नागरिकों को राहत मिली है, जो किसी कारणवश अपने दस्तावेज खो चुके हैं, उनके पास अद्यतन पता प्रमाण नहीं है, या फिर वे हाल ही में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हुए हैं। इससे गरीब, ग्रामीण, वंचित और प्रवासी तबके को लाभ मिलेगा, जिनके लिए दस्तावेजों की व्यवस्था करना एक चुनौती रहा है।

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