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Thu. Jul 2nd, 2026

गुरुग्राम में कॉमेडियन प्रणीत मोरे के शो में की गई ‘370 रुपये की बिरयानी’ टिप्पणी के बाद मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बुधवार को दायर एक याचिका में स्टैंड-अप कॉमेडी, पॉडकास्ट, सोशल मीडिया और एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) से बनाए जाने वाले कंटेंट के लिए स्पष्ट नियम बनाने की मांग की गई है।

याचिका वकील विशाल तिवारी ने दायर की है। इसमें कहा गया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कई बार ऐसा कंटेंट और गलत जानकारी प्रसारित होती है, जिससे लोगों में भ्रम फैलता है। इसलिए इन प्लेटफॉर्म के लिए एक व्यापक नियामकीय ढांचा तैयार किया जाना चाहिए।

याचिका में हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल उस कथित फर्जी दावे का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया था कि कई भारतीय जज और केंद्रीय मंत्री सरकारी खर्च पर लंदन में बैडमिंटन टूर्नामेंट में शामिल हुए थे। याचिकाकर्ता ने ऐसी भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने के लिए भी उचित दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की है।

कम समय में तेजी से फैलती है अफवाह

याचिका में कहा गया है कि भ्रामक सामग्री बहुत कम समय में असाधारण रूप से व्यापक स्तर पर प्रसारित हो गई और आधिकारिक स्पष्टीकरण प्रभावी ढंग से पहुंचने से पहले ही संवैधानिक संस्थाओं के कामकाज, उनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता को लेकर व्यापक जन-चर्चा, आलोचना और अटकलों को जन्म दे दिया।

जनहित याचिका में वकील तिवारी ने कहा कि मौजूदा कानूनी तंत्र मुख्यतः प्रतिक्रियात्मक प्रकृति का है और तब सक्रिय होता है, जब झूठी या भ्रामक जानकारी पहले ही व्यापक स्तर पर प्रसारित होकर अपूरणीय प्रभाव पैदा कर चुकी होती है।

याचिका में कहा गया कि जब तक फैक्ट-चेक या आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किए जाते हैं, तब तक लाखों उपयोगकर्ता गलत जानकारी देख, साझा और उस पर भरोसा कर चुके हो सकते हैं, जिससे प्रतिष्ठा को लंबे समय तक नुकसान पहुंच सकता है और जनता का भरोसा कम हो सकता है।

डिजिटल बना विवाद की वजह

याचिका में कहा गया कि यह बयान चाहे हास्य, व्यंग्य, तात्कालिक बातचीत या मनोरंजन सामग्री के रूप में दिया गया हो, लेकिन एल्गोरिदमिक प्रसार ने इसे एक सीमित अभिव्यक्ति से बदलकर महिलाओं की गरिमा, सहमति, निजता, सार्वजनिक नैतिकता और संवैधानिक जिम्मेदारी से जुड़ी राष्ट्रव्यापी डिजिटल बहस का विषय बना दिया।

विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए

याचिका में अनुरोध किया गया है कि भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के जजों की एक विदेशी बैडमिंटन प्रतियोगिता में कथित भागीदारी को लेकर सोशल मीडिया मंचों और डिजिटल प्रकाशनों पर प्रसारित भ्रामक, अपमानजनक तथा संस्थाओं की छवि धूमिल करने वाली सामग्री की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए

जांच के लिए बनाएं आयोग

याचिका में यह भी अनुरोध किया गया कि झूठी, भ्रामक और डिजिटल माध्यमों से छेड़छाड़ कर तैयार कथित विमर्शों के प्रसार की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र न्यायिक आयोग का गठन किया जाए।

क्या है 370 रुपये की बिरयानी वाला विवाद

आपको बता दें कि इससे पहले, गुरुग्राम की एक कंपनी ने अपने एक कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया था। यह कर्मचारी कॉमेडियन प्रणीत मोरे के शो के दौरान किए गए विवादास्पद ‘‘370 रुपये की बिरयानी’’ बयान के कारण चर्चा में आया था। इस टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद व्यापक आक्रोश और आलोचना देखने को मिली थी।

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