Rahul Gandhi ने सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर हाल की टिप्पणी की सराहना की है और भाजपा सरकार के खिलाफ तीखे आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की बुलडोजर नीति संविधान के खिलाफ है और यह मानवाधिकारों की गंभीर उल्लंघना है। गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि अदालत की टिप्पणी इस बात की पुष्टि करती है कि भाजपा की बुलडोजर नीति असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण है।
देश का शासन अंबेडकर के संविधान जैसा होना चाहिए-Rahul Gandhi
राहुल गांधी ने कहा कि बुलडोजर का प्रयोग नागरिक अधिकारों को कुचलने के लिए किया जा रहा है और यह गरीबों और बहुजन समाज के खिलाफ है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट इस संवेदनशील मुद्दे पर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करेगा और भाजपा सरकारों के लोकतंत्र विरोधी अभियानों से नागरिकों की रक्षा करेगा। गांधी ने यह भी जोड़ा कि देश का शासन बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के अनुसार होना चाहिए, न कि सत्ता के दुरुपयोग से।
सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे बुलडोजर एक्शन पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। जस्टिस बीआर गवई ने मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति के दोषी पाए जाने पर भी उसके घर को गिराना उचित नहीं है। जस्टिस केवी विश्वनाथन ने भी कहा कि यदि कोई घर मालिक अपने परिवार के अड़ियल व्यवहार के कारण दंडित होता है, तो यह तरीका सही नहीं है।
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सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये कार्रवाई केवल कानून के उल्लंघन पर की जाती है। इसके जवाब में अदालत ने कहा कि शिकायतों को देखते हुए, उल्लंघन की गंभीरता पर विचार किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने पूरे देश में अनधिकृत इमारतों को ध्वस्त करने के लिए एक दिशानिर्देश की आवश्यकता पर भी बल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में याचिकाओं की सुनवाई के दौरान इन टिप्पणियों की घोषणा की।