सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मकोका मामले में फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को आरोपी बनाने की मांग वाली याचिका को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी इस मामले में पहले ही मुख्य चार्जशीट और छह सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इन चार्जशीट पर पहले भी अदालत विचार कर चुकी है, लेकिन जैकलीन को अतिरिक्त आरोपी के तौर पर बुलाने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं मिली।
जैकलीन के खिलाफ नहीं मिली विशिष्ट सामग्री
कोर्ट ने कहा कि याचिका में जैकलीन फर्नांडिस की कथित भूमिका को साबित करने वाली कोई ऐसी विशिष्ट सामग्री नहीं बताई गई है, जिसके आधार पर उन्हें इस मामले में आरोपी बनाया जा सके।
अदालत ने यह भी कहा कि सह-आरोपी पिंकी ईरानी के बयान को पूरी तरह सही मान लेने पर भी केवल महंगे गिफ्ट मिलने के आधार पर उन लोगों की भूमिका सामने नहीं आती, जिन्हें ये गिफ्ट मिले थे।
200 करोड़ रुपये की वसूली मामले से जुड़ा है केस
यह मामला सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये की कथित वसूली के मामले से संबंधित है। पिछली सुनवाई के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट ने जैकलीन को आरोपी बनाने की मांग वाली अर्जी पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा था।
यह अर्जी सुकेश चंद्रशेखर के सहयोगी नवाज कक्कट ने दाखिल की थी। नवाज कक्कट को दुबई से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था। अर्जी में जैकलीन फर्नांडिस को मकोका मामले में समन जारी करने की मांग की गई थी।
कोर्ट ने क्या माना?
अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी की ओर से दाखिल की गई चार्जशीट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट में पहले ही मामले से जुड़े सबूतों पर विचार किया जा चुका है। मौजूदा अर्जी में ऐसा कोई नया और पर्याप्त आधार नहीं दिखाया गया, जिसके आधार पर जैकलीन को अतिरिक्त आरोपी के रूप में बुलाया जाए।
इसी आधार पर अदालत ने जैकलीन को आरोपी बनाने की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी।
2009 में फिल्मों में किया था डेब्यू
जैकलीन फर्नांडिस ने साल 2009 में फिल्म ‘अलादीन’ से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने ‘हाउसफुल’, ‘मर्डर 2’, ‘रेस 2’, ‘किक’, ‘रॉय’, ‘जुड़वा 2’, ‘रेस 3’, ‘साहो’, ‘भूत पुलिस’, ‘बच्चन पांडे’, ‘सर्कस’, ‘रामसेतु’, ‘रेड 2’ और ‘हाउसफुल 5’ समेत कई फिल्मों में काम किया है।
वह ‘वेलकम टू द जंगल’ में भी नजर आईं। इसके अलावा 2025 में उन्हें वेब शो ‘है जुनून’ में देखा गया, जिसमें उन्होंने पर्ल का किरदार निभाया था।



