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दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है। प्राधिकरण ने कहा है कि DDA की जमीन पर किसी भी तरह का अवैध निर्माण या कब्जा कानूनन अपराध है। DDA ने लोगों से नियमों का पालन करने और सरकारी जमीन पर किसी भी तरह के अवैध इस्तेमाल से बचने की अपील की है।

डीडीए ने जारी किया नोटिस

डीडीए द्वारा जारी नोटिस के अनुसार ऐसे निर्माणों को अब बिना किसी पूर्व सूचना (नोटिस) के तुरंत तोड़ दिया जाएगा। खास बात यह है कि इस तोड़-फोड़ में आने वाला पूरा खर्च भी अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति से ही वसूला जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई जाएगी।

DDA ने लोगों से की अपील

DDA ने आम जनता से भी इस मुहिम में शामिल होने की अपील की है। प्राधिकरण ने सचेत किया है कि लोग किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने या उसका लेन-देन करने से पहले उसका कानूनी स्टेटस जरूर जांच लें, ताकि वे धोखाधड़ी का शिकार न हों। इसके साथ ही, नागरिकों से कहा गया है कि वे अपने आस-पास हो रहे किसी भी अवैध कब्जे की जानकारी सीधे DDA ऑफिस में या फिर ‘DDA-311’ मोबाइल ऐप के जरिए प्रशासन तक पहुंचाए।

आपको बता दें कि इस पूरे अभियान को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। जमीनों और इमारतों की ‘रियल-टाइम मॉनिटरिंग’ की जा रही है ताकि कहीं भी अवैध निर्माण शुरू होते ही उसका पता लगाया जा सके। इसके अलावा, लैंड पूलिंग एरिया में अवैध निर्माणों को रोकने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड और क्विक रिस्पॉन्स टीमों को मैदान में उतारा गया है, जबकि विशेष टीमें फील्ड सर्वे कर रही हैं।

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