बिना PUC के नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, सरकार सख्त
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने वाहनों पर सख्ती बढ़ा दी है। 1 अक्टूबर 2026 से ‘No PUC, No Fuel’ नियम लागू किया गया है। यानी अगर आपके वाहन का वैध PUC (Pollution Under Control) प्रमाणपत्र नहीं है, तो पेट्रोल पंप पर वाहन में पेट्रोल या डीजल नहीं भरा जाएगा।
सरकार ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे फ्यूल भरवाने से पहले अपने वाहन का PUC जरूर बनवा लें। बिना वैध PUC के वाहन चलाने पर चालान की कार्रवाई भी हो सकती है।
दीपावली पर प्रदूषण को लेकर भी अपील
दीपावली के दौरान प्रदूषण बढ़ने की आशंका को देखते हुए सरकार ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। लोगों से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने और निर्धारित नियमों के तहत ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल करने को कहा गया है।
प्रदूषण पर नजर रखेगा हाईटेक सेंटर
दिल्ली सरकार ने प्रदूषण की निगरानी के लिए Integrated Command and Control Centre (ICCC) शुरू किया है। सरकार के मुताबिक, यह सेंटर रियल टाइम में प्रदूषण से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखने में मदद करेगा।
किसी इलाके में प्रदूषण की समस्या सामने आने पर संबंधित विभागों को सूचना दी जाएगी, ताकि मौके पर मौजूद टीमें जरूरत के अनुसार कार्रवाई कर सकें।
दिल्ली में आएगा AI आधारित ट्रैफिक सिस्टम
दिल्ली के ट्रैफिक को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए केंद्र सरकार ने ₹1,789.52 करोड़ के Intelligent Traffic Management System (ITMS) को मंजूरी दी है। यह सिस्टम 42 प्रमुख ट्रैफिक कॉरिडोर में तीन चरणों में लागू किया जाएगा।
इस सिस्टम में ट्रैफिक की स्थिति के अनुसार सिग्नल का समय बदला जा सकेगा। इससे अनावश्यक रूप से वाहनों के लाल बत्ती पर खड़े रहने का समय कम करने में मदद मिल सकती है। सिस्टम में रियल टाइम ट्रैफिक डेटा और तकनीक आधारित निगरानी का भी इस्तेमाल होगा।
24 घंटे काम करेगा हाईटेक वॉर रूम
सरकार के मुताबिक, प्रदूषण की निगरानी के लिए हाईटेक वॉर रूम 24 घंटे काम करेगा। जहां भी प्रदूषण बढ़ने की जानकारी मिलेगी, वहां संबंधित टीमों को अलर्ट भेजा जाएगा।
इस पूरी व्यवस्था का उद्देश्य प्रदूषण की समस्या की पहचान करना और जरूरत पड़ने पर संबंधित विभागों को तेजी से कार्रवाई के लिए जानकारी उपलब्ध कराना है।
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