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Tue. Jul 7th, 2026

दिल्ली सरकार रक्षाबंधन के मौके पर ‘महिला समृद्धि योजना’ शुरू करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक, इस योजना का शुभारंभ 28 अगस्त को हो सकता है।

योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2,500 की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योजना की शुरुआत कर सकते हैं, हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार ने इस योजना के लिए सभी आवश्यक तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं. ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल तैयार है और पात्रता के मानदंड भी तय कर दिए गए हैं. वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए ₹5110 करोड़ का प्रावधान किया गया है. अनुमान है कि दिल्ली की 20 से 22 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहले ही स्पष्ट कर चुकी हैं कि सरकार योजना को पूरी तैयारी के साथ लागू करना चाहती है, ताकि सभी पात्र महिलाओं तक इसका लाभ बिना किसी बाधा के पहुंचे और भविष्य में भी योजना सुचारु रूप से चलती रहे.

किन महिलाओ को मिलेगा योजना का लाभ?

महिला समृद्धि योजना का लाभ केवल दिल्ली की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को मिलेगा. इसके लिए निर्धारित प्रमुख पात्रताएं इस प्रकार हैं.

  • आवेदक महिला की आयु 21 से 60 वर्ष के बीच हो.
  • परिवार की वार्षिक आय ₹2.50 लाख से ₹3 लाख तक हो.
  • दिल्ली की स्थायी निवासी होना आवश्यक होगा.
  • राशन कार्ड धारक महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी.

किन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ?

सरकार ने कुछ श्रेणियों की महिलाओं को योजना से बाहर रखा है. यानी सरकार की इस योजना का लाभ इन महिलाओं को नहीं मिल पाएगा.

  • सरकारी नौकरी करने वाली महिलाएं.
  • आयकर (इनकम टैक्स) भरने वाली महिलाएं.
  • सरकारी पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं.
  • चार पहिया वाहन (फोर व्हीलर) की मालिक महिलाएं.

कैसे करना होगा आवेदन

योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन किया जाएगा. ऑनलाइन आवेदन के लिए क्या-क्या जरूरी दस्तावेज चाहिए होंगे.

  • आधार नंबर
  • नाम और जन्म तिथि
  • लिंग
  • पिता या माता का नाम
  • वैवाहिक स्थिति
  • मोबाइल नंबर
  • ई-मेल आईडी
  • दिल्ली में निवास की अवधि
  • आधार से लिंक बैंक खाता
  • स्व-घोषणा (Self Declaration) फॉर्म

आपको बता दें कि महिला समृद्धि योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को नियमित वित्तीय सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है.

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